भारत का राष्ट्रीय पक्षी

📅 Feb 17, 2026
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भारत का राष्ट्रीय पक्षी

अगर आपने कभी सोचा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो जवाब बहुत सुंदर है। यह मोर है। भारत सरकार ने 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था।

मोर, जिसे अंग्रेजी में 'Indian Peafowl' कहते हैं, अपने शानदार और रंग-बिरंगे पंखों के लिए मशहूर है। नर मोर (पीकॉक) के लंबे और चमकदार पंख होते हैं, जबकि मादा मोर (पीहेन) का रंग थोड़ा भूरा और सादा होता है।

मोर को राष्ट्रीय पक्षी क्यों चुना गया?

मोर को यह सम्मान सिर्फ उसकी खूबसूरती के लिए नहीं मिला। इसके पीछे कुछ और भी कारण हैं:

  • भारतीय संस्कृति और इतिहास से जुड़ाव: मोर सदियों से भारतीय कला, साहित्य और पौराणिक कथाओं का हिस्सा रहा है। इसे अक्सर देवताओं के साथ देखा जाता है, जैसे भगवान कृष्ण के मुकुट में मोर पंख।
  • देश भर में पाया जाना: मोर भारत के लगभग हर हिस्से में पाया जाता है, जंगलों और ग्रामीण इलाकों में।
  • संरक्षण का प्रतीक: इसे चुनने का एक मकसद लोगों को इसकी सुरक्षा के लिए जागरूक करना भी था।

मोर के बारे में कुछ दिलचस्प बातें

  • मोर का वैज्ञानिक नाम Pavo cristatus है।
  • वो अपने पंख फैलाकर जो खूबसूरत नृत्य करता है, वह आमतौर पर बारिश के मौसम में मादा को आकर्षित करने के लिए होता है।
  • मोर की आवाज़ बहुत तेज़ और विशिष्ट होती है, जिसे आप गाँव या जंगल के पास अक्सर सुन सकते हैं।
  • यह मुख्य रूप से कीड़े, बीज, और छोटे जीव खाकर अपना गुज़ारा करता है।

तो अगली बार जब आप किसी मोर को देखें या उसकी आवाज़ सुनें, तो याद रखें कि आप भारत के राष्ट्रीय पक्षी को देख रहे हैं। यह सिर्फ एक पक्षी नहीं, बल्कि हमारी प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर का एक जीता-जागता प्रतीक है।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया?

भारत सरकार ने 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था।

क्या मोर पूरे भारत में पाया जाता है?

हाँ, मोर भारत के लगभग सभी हिस्सों में पाया जाता है, खासकर जंगलों, खेतों और ग्रामीण इलाकों में। हालाँकि, शहरी क्षेत्रों में इनकी संख्या कम है।

मोर और मोरनी में क्या अंतर है?

नर मोर (पीकॉक) ज्यादा रंगीन और लंबे पंखों वाला होता है, जबकि मादा मोर (मोरनी या पीहेन) का रंग भूरा और सफेद होता है और उसके पंख छोटे होते हैं।

क्या मोर को पालतू बनाया जा सकता है?

मोर एक जंगली पक्षी है और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित है। इसे पालतू बनाना या इसके साथ दुर्व्यवहार करना कानूनन अपराध है। आप इसे अपने आस-पास के प्राकृतिक वातावरण में ही देख और सराह सकते हैं। वन्यजीवों के बारे में और जानने के लिए आप WWF India की वेबसाइट भी देख सकते हैं।